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बजरंगगढ़ किले के अंदर हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के बजरंगगढ़ किले के अंदर विगत 3 साल पूर्व हुए एक मर्डर के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है
मीडिया सेल प्रभारी गुना ने बताया कि घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2021 को आरोपी अफजल अपने दोस्त जुनैद को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बजरंगगढ किले पर ले गया और 20 हजार रूपये के लेनदेन को लेकर लोहे की सब्ब‍लिया जुनैद के सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी। और मृतक जुनैद की लाश को बजरंगगढ किले पर छोडकर आरोपी अफजल वापस मोटरसाइकिल से गुना आ गया।
उक्त दिनांक को बजरंगगढ किले पर चौकीदार ने जब जुनैद की लाश दीवार से टिकी हुई देखी तो उसने पुलिस को सूचना दी। बजरंगगढ पुलिस ने जब घटना के तथ्यों को मिलाने की कोशिश की तो आरोपी अफजल अपनी मोटरसाइकिल पर जुनैद को दोपहर के समय बैठाकर गुना से बजरंगगढ की तरफ जाता दिखाई दिया तथा लगभग एक घण्टे बाद आरोपी अफजल बजरंगगढ से गुना की तरफ अकेला आता दिखाई दिया। जबकि पुलिस ने आरोपी अफजल को हिरासत में लिया तथा उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुये जुनैद की हत्या करना स्वीकार कर लिया।न्‍यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अफजल तथा जुनैद के बीच घटना दिनांक को मोबाइल पर हुई बातचीत की सीडीआर तथा शहर के भुल्लनपुरा पर लगे सीसीटीवी में आरोपी अफजल तथा मृतक जुनैद की फुटेज और दोनों को आखिरी बार साथ जाते हुये देखने वाले साक्षी अलम नसरा के कथन महत्वपूर्ण साबित हुये।
उक्त तथ्यों के आधार पर पूरा मामला पूर्णत: परिस्थितिजन्य  साक्ष्य  पर आधारित था।
जिसके आधार पर न्यायालय सुरेश कुमार सूर्यवंशी, षष्‍ठम अपर सत्र न्‍यायाधीश गुना ने आरोपी अफजल को जुनैद की हत्या का तथा अवैध रूप से कट्टा रखने का दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25(1-बी)(ए) आर्म्सट एकट में 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।