गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची में अपनी पत्नि एवं स्वयं का नाम जोड़ने पर जनपद पंचायत चांचौड़ा की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला के सचिवसुरेश मीना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जारी आदेशानुसार सुरेश मीना सचिव ग्राम पंचायत बरखेडा कला को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपनी पत्नी एवं स्वयं का नाम ग्राम पंचायत बरखेडाकला के पात्र हितग्राहियों की सूची में जोड़ने, ग्राम सभा अनुमोदन के दौरान अपने नाम नही हटवाने, बिना नाम हटवाये सूची पोर्टल पर अपलोड करा दिये जाने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौडा प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सुरेश मीना का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत चांचौडा रहेगा तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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जिला स्तरीय ‘पंच सम्मेलन’ का आयोजन 13 अगस्त को
गुना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 (VB-G RAM-G) दिनांक 01 जुलाई 2026 से प्रभावशील हो गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2026 को दोपहर 03 बजे शुभ-विदाई गार्डन, गायत्री मंदिर के
सामने, गुना में जिला स्तरीय ‘पंच सम्मेलन’ का आयोजन किया जाएगा।
उक्त कार्यक्रम में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों से आग्रह है कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 (VB-G RAM-G) अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।
गुना सिटी



