गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) सिरसी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह गौर और उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 04 अगस्त 2026 को सिरसी थाने पर 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने आरोपी गोलू अगरिया निवासी कस्बाथाना, राजस्थान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी । रिपोर्ट में किशोरी ने बताया कि दिनांक 11-12 जुलाई 2026 की दरम्यानी रात आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एवं शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया । रिपोर्ट पर से सिरसी थाना पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध तत्काल अपराध क्रमांक 57/26, धारा 137(2), 351(3), 64(1), 64(2)(m), 87 बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई । 11 अगस्त 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सिरसी थाना पुलिस ने आरोपी गोलू पुत्र गुलाब सिंह अगरिया उम्र 18 साल निवासी कस्बाथाना जिला बांरा (राजस्थान) को गिरफ्तार कर लिया गया एवं आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है ।
सिरसी थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह गौर, उपनिरीक्षक गुणसागर मीना, सउनि कृष्णमुरारी तिवारी, प्रधान आरक्षक लालाराम शर्मा, प्रधान आरक्षक विजय परिहार, आरक्षक रविंद्र पाल, आरक्षक राजू पाल, आरक्षक राहुल रघुवंशी, आरक्षक नरेश परिहार एवं आरक्षक दीपक दांगी की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही है ।
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