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पैन कार्ड का दुरुपयोग कर छल पूर्वक लोन लेने वाले जीजा-साले पर FIR दर्ज

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले फरियादी के आवेदन पर जांच में उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर बेईमानी पूर्वक छल कपट से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदने के मामले में जीजा और साले पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।

आवेदक जगमोहन प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक गुना को एक आवेदन उसके पैनकार्ड का फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर ट्रेक्टर का लोन लेने के संबंध मे दिया था।
आवेदन पत्र की जाँच के दौरान आवेदक से पूछताछ कर पुलिस ने कथन लिए जिसमे आवेदक ने बताया कि मैं (अक्टूबर 2024) टीवीएस शोरुम गुना जुपीटर 110 सीसी स्कूटी खरीदने के लिये गया था। मैने गाडी के फायनेन्स के लिये शोरुम में काम करने वाले फायनेन्सरो से जानकारी ली तो उन्होने मेरे पेन कार्ड एवं मोबाईल नंबर से सिविल स्कोर चैक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी गारन्टी के ऊपर से ट्रेक्टर का लोन लिया गया है, एवं तुम्हारे नाम से पर्सनल लोन भी लिये गये थे। जिसमे कुछ क्लोज हो गये है और कुछ ड्यू चल रहे है।
उन्होंने मुझसे कहा कि आपका सिविल खराब है जिस कारण हम आपको स्कूटी किश्तो पर नही दे पायेगें। फिर मैंने मेरी पनि लक्ष्मी प्रजापति के नाम से स्कूटी फायनेंस कराने के बाद 50000 रुपये डाउनपेमेन्ट देकर खरीदी थी। फिर मैंने इन्सन्ड बैंक गुना से मुझे गारन्टर बनाकर लिये गये लोने के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि दवेन्द्र पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी सकतपुर तहसील राघौगढ़ गुना ने वर्ष 2017 में मुझे गारन्टर बनाकर सिद्धार्थ ट्रेक्टर एन्ड मोटर्स गुना के शोरुम से दिनांक 03.11.2017 को स्वराज कम्पनी का ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक-MP08 AC5251 एवं इंजन न.41025SYH20081 और चैसिस नंबर Wsch45606175950 है को किश्तो में खरीदा था जिसमे 540496 रुपये का अमाउन्ट फायनेंस कराया था जिस पर ब्याज 243493 रुपये आ रहा था। ट्रेक्टर फायनेंस कराते समय देवेन्द्र प्रजापति ने अपने जीजा जगमोहन पुत्र हरिप्रसाद प्रजापति निवासी टोडी बीनागंज चांचौडा को गारन्टर गारन्टर बनाया था।
लेकिन उसमे पेन कार्ड (AWJPP8637K) मेरा लगाया था। देवेन्द्र प्रजापित ने जो ट्रेक्टर स्वराज फायनेंस कराया था उसकी किश्ते पूरी भरकर पुनःउसी ट्रेक्टर से 338000 रुपये का लोन 30.07.2021 को लिया था। रिफायनेंस में भी मेरा पेन कार्ड लगाकर मुझे गारन्टर बनाया था। जिसकी किश्ते डयू चल रही है। मेरे पेन कार्ड का कोई दुरुपयोग कर लोन ले रहा है जिससे मेरा सिविल खराब हो रहा है। जो व्यक्ति मेरा पेन कार्ड लगाकर लोन ले रहे है या मुझे गारन्टर बनाकर लोन ले रहे है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावें।
जाँच के दौरान पुलिस ने अनावेदक देवेन्द्र प्रजापति एवं जगमोहन प्रजापति पुत्र हरिप्रसाद प्रजापति निवासी ढोडी से पृथक पृथक पूछताछ कर कथन लेख किये गये एवं इन्सन्ड बैंक से जानकारी प्राप्त की गई तो बैंक द्वारा तकनीकी त्रुटी के कारण आवेदक के सिविल स्कोर को खराब होना बताया आवेदन की सम्पूर्ण जाँच पर से अनावेदक 1. देवेन्द्र प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति उम्र 32 साल निवासी ग्राम सकतपुर थाना राघौगढ जिला
गुना एवं 2. जगमोहन पुत्र हरिप्रसाद प्रजापति उम्र 40 साल निवासी टोडी बीनागंज चांचौडा जिला गुना के द्वारा आवेदक जगमोहन प्रजापति के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर छल पूर्वक एवं बेईमानी पूर्वक लोन लेकर आवेदक का सिविल स्कोर खराब करने से अनावेदक गण के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2) बीएनएस का पाया गया है।
अतः जाँच प्रतिवेदन पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 318(4),319 (2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया था।

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