गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले में बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले के सभी शासकीय/अशासकीय, C.B.S.E., I.C.S.E., मदरसा एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक प्रातःकालीन पाली में संचालित होने वाली कक्षाएं 15 दिसंबर 2025 से प्रातः 9 बजे से पहले संचालित नहीं की जाएंगी। कक्षा 09 से 12 तक कक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी। पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं यथावत समय सारणी अनुसार संचालित रहेंगी।
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नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज, प्रधान जिला न्यायाधीश करेंगे शुभारंभ
गुना कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय चांचौड़ा/राघौगढ़/आरोन में आयोजित की जा रही है।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिये जिले में कुल 23 खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें से गुना मुख्यालय पर 15 खंडपीठ, सिविल कोर्ट चांचौड़ा में 03, राघौगढ़ में 04 एवं आरोन में 01 खंडपीठों द्वारा मामलों की सुनवाई की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के समक्ष न्यायालय में लंबित लगभग 1351 प्रकरणों एवं लगभग 7650 पूर्ववाद प्रकरणों सहित कुल 9000 के लगभग प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना अमिताभ मिश्र द्वारा गाँधी हॉल जिला न्यायालय परिसर, गुना म०प्र० में किया जायेगा।
श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना द्वारा पक्षकारों से अपील की गयी है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववा(प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 को
आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
गुना सिटी





