This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला जेल गुना का किया निरीक्षण

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना अमिताभ मिश्र द्वारा जिला जेल गुना का निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
जेल निरीक्षण के दौरान अमिताभ मिश्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समस्त पुरूष बंदी बैरक एवं महिला बंदी बैरक का निरीक्षण कर बंदियों के खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही बंदियों से चर्चा कर उनके प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, अपील,
अधिवक्तागण, बंदियों की मुलाकात, संबंधी जानकारी ली गई। उक्त अवसर पर बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्लीबारगेनिंग, जमानत संबंधी अधिकार के साथ-साथ माननीय उच्चतम एव उच्च न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों के दिशा निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर जागरूक
किया गया।
उक्त निरीक्षण के दौरान अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु अधीक्षक जिला जेल को निर्देशित किया गया। उक्त अवसर पर सुश्री मधुलिका मुल मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना अमिताभ मिश्र के
मार्गदर्शन में श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपजेल चांचौड़ा का निरीक्षण
किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपजेल चांचौड़ा में पुरूष बंदी बैरक का निरीक्षण कर बंदियों के
खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही बंदियों से चर्चा कर उनके प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, अपील, अधिवक्तागण, बंदियों की मुलाकात, संबंधी जानकारी ली गई। सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्लीबारगेनिंग, जमानत संबंधी अधिकार के साथ साथ माननीय उच्चतम एव उच्च न्यायालय के समय समय पर पारित आदेशों के दिशा निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर जागरूक किया गया।

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme